हिंदी दिवस/HINDI DIVAS

   

 हिंदी दिवस




    हिंदी दिवस
, भारत में हर साल 14 सितंबर को मनाया जाता है। यह एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उत्सव है जो हिंदी भाषा के महत्व को मनाने के लिए आयोजित किया जाता है। हिंदी, भारत की राष्ट्रीय भाषा है और यह भारतीय समाज की विविधता का हिस्सा है।
 
हिंदी दिवस के अवसर पर विभिन्न स्कूल, कॉलेज, सरकारी दफ्तरों, और सामाजिक संगठनों में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इन कार्यक्रमों में हिंदी की महत्वपूर्ण भूमिका को बढ़ावा दिया जाता है और लोगों को हिंदी भाषा के प्रति उनकी जागरूकता बढ़ाने का प्रयास किया जाता है।
 
इस दिन, लोग हिंदी भाषा के महत्व को समझते हैं और इसके प्रति गर्व महसूस करते हैं। वे अपनी संस्कृति, साहित्य, और भाषा को महत्वपूर्ण मानते हैं और इसका संरक्षण करने का प्रयास करते हैं।

भारतीय संविधान में हिंदी का स्थान
भारतीय संविधान में हिंदी का महत्वपूर्ण स्थान है, और यहां पर कुछ मुख्य धाराएँ हैं जो संविधान में हिंदी के बारे में हैं:
1. भाषा प्राधिकृति (Article 343): भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 में, हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में प्राधिकृत किया गया है। इसका मतलब है कि हिंदी को भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में राजभाषा के रूप में प्रयोग किया जाना चाहिए।
 
2. राजभाषा कमीशन (Article 344): इस अनुच्छेद के तहत, एक राजभाषा कमीशन की स्थापना की गई है, जिसका कार्य है हिंदी भाषा के विकास और सुधार को प्रोत्साहित करना और इसे सुनिश्चित करना कि संविधान की प्रावधानों का पालन किया जा रहा है।
 
3. राजभाषा (Article 345-347): इन अनुच्छेदों में राज्यों को उनकी आपकी राजभाषा को चुनने का अधिकार दिया गया है, और साथ ही इसमें भाषा संबंधी अन्य मुद्दों पर भी विचार किया गया है।
 
4. अधिकरित अनुच्छेद (Article 348): यह अनुच्छेद विशेषज्ञों और विशेषज्ञ सेवाओं के लिए हिंदी का प्रयोग को प्रोत्साहित करता है, जब सरकारी अधिकारियों के बीच हिंदी नहीं बोली जा सकती है।


हिंदी की सुरक्षा और प्रसारण के लिए भारत सरकार के लिए उठाए गए कदम

हिंदी की सुरक्षा और प्रसारण के लिए भारत सरकार ने कई कदम उठाए हैं। निम्नलिखित कुछ मुख्य कार्य हैं जो हिंदी के विकास और प्रमोशन के लिए अभी तक किए गए हैं:
 
1. राजभाषा कमीशन (Official Language Commission): भारत सरकार द्वारा एक राजभाषा कमीशन की स्थापना की गई है, जिसका कार्य है हिंदी की विकास और प्रमोशन के लिए नीतियों और कदमों का सुझाव देना।
 
2. हिंदी शिक्षा (Hindi Education): सरकारी और गैर-सरकारी संस्थानों में हिंदी की शिक्षा को प्रमोट किया गया है। इसके तहत, हिंदी माध्यम के स्कूल और कॉलेजों की संख्या को बढ़ाया गया है।
 
3. सरकारी कामकाज में हिंदी का प्रयोग (Use of Hindi in Government Work): सरकारी कामकाज में हिंदी का प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए नियम और निर्देश जारी किए गए हैं। सरकारी दफ्तरों में हिंदी का प्रयोग करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं।
 
4. हिंदी साहित्य और कला की प्रशंसा (Promotion of Hindi Literature and Arts): सरकार ने हिंदी साहित्य, कला, और सांस्कृतिक गतिविधियों को प्रमोट करने के लिए विभिन्न प्रोजेक्ट्स और स्कीमें शुरू की हैं।
 
5. हिंदी अखबारों और मीडिया के प्रमोशन (Promotion of Hindi Newspapers and Media): हिंदी मीडिया को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने विभिन्न योजनाएं बनाई हैं और हिंदी मीडिया को समर्थन प्रदान की है।
 
6. हिंदी के विकास के लिए पुरस्कार (Awards for Hindi Development): सरकार द्वारा हिंदी के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने वालों को पुरस्कृत किया जाता है, जैसे कि साहित्यिक पुरस्कार और हिंदी सिनेमा के क्षेत्र में पुरस्कार।
 
7. हिंदी शिक्षकों की प्रशिक्षण (Training of Hindi Teachers): हिंदी के शिक्षकों की शिक्षा और प्रशिक्षण को प्रमोट करने के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।
 
इन कदमों के माध्यम से, भारत सरकार हिंदी की सुरक्षा, प्रसारण, और प्रशंसा को प्राथमिकता देती है और इसके विकास के लिए प्रयासरत है।
 
राजभाषा कमीशन
राजभाषा कमीशन (Official Language Commission) भारत सरकार द्वारा स्थापित की गई है और इसका प्रमुख कार्य है भारतीय संविधान की धारा 344 के तहत, भारतीय राजभाषा की विकास और प्रसारण के लिए नीतियों और कदमों का सुझाव देना। यह कमीशन भाषा के क्षेत्र में अपने साझेदारों और सरकारी विभागों के साथ मिलकर काम करता है और भारतीय सरकार को भाषा संबंधी मुद्दों पर सलाह देता है।
 
राजभाषा कमीशन के मुख्य कार्य कुछ मुख्य बिंदुओं पर केंद्रित होते हैं, जैसे:
 
1. राजभाषा की स्थापना: कमीशन का मुख्य कार्य भारत की राजभाषा के विकास और प्रसारण के लिए नीतियों का सुझाव देना होता है।
 
2. सरकारी विभागों की मांगों का अध्ययन: कमीशन यह देखता है कि सरकारी विभाग भारतीय संविधान की धारा 343 के अनुसार हिंदी का प्रयोग कितनी मात्रा में कर रहे हैं और कैसे इसे बढ़ावा दिया जा सकता है।
 
3. स्थिति जाँच: कमीशन का कार्य स्थिति जाँचना भी होता है, और वह सुनिश्चित करता है कि राजभाषा के प्रावधानों का पालन किया जा रहा है या नहीं।
 
4. भाषा संबंधित अन्य सुझाव: कमीशन भाषा के क्षेत्र में और भी मुद्दों पर सलाह देता है और विकास के लिए अपने सुझाव प्रस्तुत करता है।
 

राजभाषा कमीशन का मुख्य उद्देश्य भारतीय संविधान में निहित राजभाषा के प्रावधानों के अनुसरण को सुनिश्चित करना और हिंदी भाषा के विकास और प्रसारण में सरकारी विभागों का सहयोग करना होता है। 

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